इकबाल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सेक्शन 9 एविडेंस एक्ट , section 9 evidence act in hindi

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहचान परेड के आधार पर दोषसिद्धि की वैधता पर विचार किया । न्यायलय के सामने यह सवाल था की क्या मात्र पहचान परेड के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है । न्यायालय ने धारित किया की पहचान परेड जिसे सेक्शन 9 के अंतर्गत सुसंगत घोषित किया गया है मौलिक एविडेंस नहीं है । अतः मात्र पहचान परेड के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है जब तक की अन्य एविडेंस से उसकी पुस्टि न कर ली जाय ।

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